उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलना बहुत ही आसन हो गया है मुख्यमंत्री ने मानक नियमो में किया गया बदलाव :

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलना बहुत ही आसन हो गया है मुख्यमंत्री ने मानक नियमो में किया गया बदलाव :



उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलना बहुत ही आसन हो गया है मुख्यमंत्री  ने मानक नियमो में किया गया बदलाव

उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड के किनारे भूमि की कम उपलब्धता को देखकर हुए पेट्रोल पम्प खोलने के लिए जमीन के मनको में बदलाव किया है सरकार के इस फैसले से पेट्रोल पम्प में निवेशको  को  अधिक बढ़ावा मिलेगा लेकिन यातायात और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नियम भी लागू करना होगा जिससे निवेशक और आम जनमानस को भी किसी भी तह की किसी को कोई दिक्कत ना हो |  

 

उत्तर प्रदेश में अब 400 वर्गमीटर के भूमि (भूखण्ड) पर बनाए जाने वाले पेट्रोल पम्प फिलिंग स्टेसन के अन्दर बाहर रास्ते में 9 मीटर चौड़ा नहीं होगा इसके लिए भवन निर्माण एवं विकाश उपविधि 2008 में बदलाव किया कर दिया गया है |

 

अगर आपके पास 20 मीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड है तो पेट्रौल पंप चलाया जा सकता है आप सभी जानते है की सोमवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने जरी किया है |

 

पहले पेट्रोल पंप के लिए 500 वर्ग मीटर (30 मीटर गुणा 17 मीटर ) से अधिक जमीं होनी चाहिये थी | लेकिन अब पेट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन के अन्दर जाने और निकलने के मानक में भी बदलाव किया गया है, क्योकि इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है |

पहले 9 मीटर की आवश्यकता होती थी और इस तरह बफर स्ट्रीट की लम्बाई अब केवल पांच मीटर होगी, न की कम से कम बारह मीटर की होगी पहले की तरह तीन मीटर की चौड़ाई रखनी होगी |

 

Disclaimer: यह जानकारी सामान्य ज्ञान और उपलब्ध डेटा के आधार पर लिखी गई है, यह वास्तविकता हो सकती है या नहीं, इसकी पुष्टि  के लिए अधिकृत सरकारी स्रोतों से जानकारी  प्राप्त करना उचित होगा, इस आर्टिकल का उद्धेश्य किसी की भावनाओ को ठेस पहुचना नहीं है |  

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